अवैध देसी रिवाल्वर एवं एक जिंदा कारतूस के साथ आरोपी मल्हारगंज पुलिस की गिरफ्त में।

आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी, अवैध हथियारों के सौदागरों का खुलासा होना संभावित.
सबला उत्कर्ष न्यूज : मुकुल खत्री.

इंदौर :- दिनांक 03 अक्टूबर 2020- शहर में अपराध नियंत्रण हेतु श्रीमान पुलिस महा निरीक्षक महोदय इंदौर ज़ोन श्री योगेश देशमुख एवं पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में सक्रीय गुंडो-असामाजिक तत्वों की धरपकड़ एवं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेश चंद जैन, अति. पुलिस अधीक्षक जोन 2 श्री प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्री जयंत राठौर द्वारा अनुभाग के थाना प्रभारियों को गंभीरता से कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी मल्हारगंज प्रीतम सिंह ठाकुर द्वारा थाने की टीमों को क्षेत्र में सघन चेकिंग अगस्त हेतु लगाया गया था। इसी के तहत थाने से सउनि हनुमान सिंह जादौन ड्यूटी हेतु अंतिम चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति हल्के नीले रंग की शर्ट एवं काले रंग की पेंट पहने हुए जो शर्ट के नीचे पेंट की कमर में एक लोडेड रिवाल्वर खोस कर वारदात करने की नियत से बनखंडी हनुमान मंदिर के सामने भूतेश्वर रोड इंदौर पर खड़ा है। सूचना पर विश्वास कर सउनि हनुमान सिंह जादौन ने बड़ा गणपति बीट में लगे आरक्षक हरिशंकर एवं भानु प्रताप को लेकर, भूतेश्वर रोड बनखंडी हनुमान मंदिर के सामने पहुंचे। जहां पर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए का एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिससे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा। जिसके शरीर की जामा तलाशी लेते उसकी कमर के बाएं तरफ एक रिवाल्वर खुसी हुई मिली। रिवाल्वर को पुलिस कब्जे में लेकर चेक किया तो उसमें एक जिंदा कारतूस लोडेड होकर रिवाल्वर चालू हालत में पाई गई ।उक्त व्यक्ति से रिवाल्वर व राउंड के रखने का लाइसेंस के बारे में पूछने पर उक्त रिवाल्वर का लाइसेंस होना नहीं बताया। आरोपी ने अपना नाम रवि पिता रघुनाथ तायडे उम्र 21 साल निवासी निरंजनपुर लसूडिया जिला इंदौर का होना बताया । आरोपी का कृत्य आयुध अधिनियम 1959 के तहत धारा 25/27 के अंतर्गत होने से आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया है । आरोपी से उक्त अवैध हथियार वह कहां से लाया आदि के संबंध में विस्तृत पूछताछ का की जा रही है।

आरोपी थाना पंढरीनाथ इंदौर के अपराध धारा 302 भादवि के होकर बाल संप्रेक्षण गृह हीरा नगर इंदौर से फरार हुआ था

शातिर आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक प्रीतम सिंह ठाकुर एवं सउनि हनुमान सिंह जादौन आरक्षक हरिशंकर,आरक्षक भानु प्रताप की उक्त आरोपियों को पकड़ने एवं आरोपियों के विरुद्ध उक्त कार्यवाही करने में सराहनीय भूमिका रही ।

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